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आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। सपा नेता आजम खान आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

आपको बता दें कि आजम खान को मिली ये अंतरिम जमानत 89वें केस में जमानत मिली है। इससे पहले 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इस खबर के बाद आजम खान के परिजनों और उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, इस जमानत के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आजम खान कब तक जेल से बाहर आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था। लेकिन गुरुवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच से सपा नेता को बड़ी राहत मिली और उन्हें इस मामले में भी आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है।

दसवीं बार विधायक बने आजम ने बनाया रिकार्ड
आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना हराया। 2019 में वो लोकसभा का चुनाव भी जीते थे। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाक उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार स्वार सीट से जीते हैं।

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