अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों की फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक महामारी एक्ट खत्म होने की वजह से शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने विद्यालयों की फीस बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया “छात्रहित और जनहित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 और साल 2021-22 में शुल्क वृद्धि के शासनादेश जब जारी किये गये थे उस समय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू था। लॉकडाउन के कारण अनेक अभिभावकों के रोजगार प्रभावित हुये थे। अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं थे।”
इसमें आगे कहा गया- “इसी तरह मौजूदा शैक्षणिक सत्र में शुल्क वृद्धि ना किये जाने का शासनादेश दिनांक 7 जनवरी को जब जारी किया गया था, उस वक्त कोविड-19 की तीसरी लहर थी। आदेश के अनुसार विद्यालयों में फिजिकल पढ़ाई थी और कोरोना के मामलों की दर में वृद्धि हो रही थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है।”
जारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम की धारा 4 (1) के अंदर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नियमानुसार फीस बढ़ाई जा सकती है।