अब मौके पर भर सकेंगे चालान, कोर्ट नहीं जाना होगा, MVA 2019 को उपराज्यपाल की मंजूरी

लखनऊ। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोग मौके पर जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। अब कोर्ट जाने से निजात मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 (संशोधित) में मौके पर चालान को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को दिल्ली परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग अभी तक कोर्ट का चालान काट रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के जगह-जगह सड़कों पर लगे कैमरों से भी चालान नहीं हो पा रहे थे जो कि अब हो सकेंगे।

ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन प्रणाली में लोग केवल उसी सूरत में जुर्माना जमा करवा पा रहे थे, जब वाहन या कोई दस्तावेज जब्त होता था। अन्यथा, कोर्ट के जरिये ही चालान जमा करना पड़ रहा था।

नई अधिसूचना के हिसाब से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के हवलदार या उसके ऊपर के अधिकारी जुर्माना कर सकेंगे। सेक्शन 177 में 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपए का जुर्माना, बिना सीट बेल्ट का 1000 रुपए और बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपए व 4000 रुपए का जुर्माना कर सकेंगे।

Related Articles

Back to top button