अशोक यादव, लखनऊ।
कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगा दी गई है।
गृह मंत्रालय ने मंत्री समूह की बैठक के बाद इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि जो जहां है, वहीं रहे।
राज्य सरकारें मजदूरों को उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से काम दें।
प्रवासी मजदूरों का समूह राज्य के अंदर ही अपने कार्य स्थल पर जाना चाहे तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए.
जिनमें बीमारी के लक्षण न हों उन्हें उनके कार्यस्थल ले जाया जाए।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर 15-16 अप्रैल को जारी अपनी गाइडलाइन में संशोधन भी किया है।
इसमें कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियाें द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इस पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
यानी इन कंपनियों से अभी मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड गारमेंट जैसे गैर जरूरी सामान नहीं खरीद सकेंगे।
सरकार ने 4 दिन पहले जारी गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से सभी सामानों की सप्लाई की छूट दी थी।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16180 हो गई है।
रविवार को गुजरात में 228, राजस्थान में 80, आंध्रप्रदेश 44, पश्चिम बंगाल में 23, हरियाणा में 14, बिहार में 6, झारखंड में 5, कर्नाटक में 4 और अंडमान-निकोबार में 1 मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 15712 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं।
इनमें से 12974 का इलाज चल रहा है, 2230 ठीक हो चुके हैं, जबकि 507 की मौत हुई है।