अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से रविवार को प्रदेश में अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के ही मुताबिक है।
नई नियमावली के तहत 21 सितंबर से प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की सहभागिता की इजाजत दे दी गई है। शैक्षिक संस्थानों को अनलॉक-4 में कई छूट देने का फैसला किया गया है।
सरकार ने आदेश में कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग छात्रों और सामान्य शैक्षणिक काम के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके लिए एक एसओपी का पालन करना होगा, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा।
7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। इसके लिए एसओपी केंद्र सरकार जारी करेगी। इसके साथ ही करीब साढ़े 5 महीने बाद लखनऊ और नोएडा मेट्रो के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी रहेगी।
21 सितंबर से समस्त सामाजिक, अकादमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ शुरू करने की अनुमति होगी। हालांकि, इस दौरान फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगाय़। 20 सितंबर के बाद से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।
समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।
हालांकि, ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। वहीं साप्ताहिक दिनों के दौरान जहां 2 दिनों का लाॅकडाउन करने की अनुमति थी। वहीं अब प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।