राहुल यादव, लखनऊ : ePass पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है जिसमें एक संस्थान, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास का आवेदन कर सकेगी । मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 ( कोरोना वायरस ) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ePass ऑनलाइन जारी किए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश देते हुये कहा कि देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा ऑनलाइन ePass जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है । यह व्यवस्था मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए जारी करने हेतु निर्मित की गई है ।
मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ePass के लिए आवेदन कर सकते हैं । यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं । मुख्य सचिव ने कहा कि आवेदक http : / / 164 . 100 . 68 . 164 / upepass2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर ePass प्राप्त कर सकेंगे । ePass पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है जिसमें एक संस्थान , आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास का आवेदन कर सकेगी । उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा आवेदनों को परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा । स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ePass ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड व प्रिण्ट कर उपयोग किया जा सकेगा तथा ePass की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी ।
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाए: मुख्य सचिव
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह भी निर्देश दिये कि ePass की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ePass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया GST प्रमाण पत्र , वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र , फोटोयुक्त पहचान – पत्र यथा – आधार कार्ड , पैन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , आदि प्रस्तुत करना अनवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये । जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ePass जारी करने हेतु जनपद के उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ePass जारी करने हेतु जनपद के अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे । संस्थानों हेतु जारी ePass लॉकडाउन की अवधि तक वैद्य होंगे , जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ePass की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अंतर्जनपदीय पास की वैधता 02 दिन की होगी । उन्होंने परिपत्र जारी कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि चेकिंग के दौरान ePass का सत्यापन QR – Code के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाये । ePass मात्र अत्यावश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु ही निर्गत किए जाएं तथा लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ePass जारी किए जाने में सावधानी बरती जाये । उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ के स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए विशिष्ट मामलों में प्रदेश स्तरीय पास जारी किया जाएगा । राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास भी मान्य रहेंगे, परन्तु दिनांक 02.04.2020 की सायं 06:00 बजे से नए पास इस प्रक्रिया से ही जारी किए जायेंगे।