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हनुमान चालीसा मामला: एक्शन में गृह मंत्रालय, नवनीत राणा की गिरफ्तारी और बदसलूकी को लेकर उद्धव सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

दरअसल, राणा दंपती को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है।

वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई है।

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