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वानखेड़े मानहानि मामला: मलिक ने न्यायालय में दाखिल किया जवाब, कहा- उनके बेटे के अवैध कार्यों को कवर कर रहे

मुंबई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में उनके (मलिक के) खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध किया है।

मलिक ने न्यायमूर्ति माधव जे जामदार की एकल अवकाशकालीन पीठ के सोमवार के निर्देश के अनुसार जवाबी हलफनामा दायर किया। मलिक ने अपने जवाब में कहा कि ध्यानदेव वानखेड़े यह साबित करने में विफल रहे हैं कि मेरा बयान कैसे मानहानिकारक, बदनाम करने वाला या अपमानजनक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि मानहानि का मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि उनके बेटे के अवैध कार्यों को कवर करने का प्रयास है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे में श्री मलिक से 1.25 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गयी है। राकांपा नेता ने कहा कि याचिका में दम नहीं है क्योंकि वादी अदालत की अनुमति के बिना अपने परिवार के सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

मलिक ने अक्टूबर में कथित तौर पर समीर वानखेड़े का एक जन्म प्रमाण पत्र साझा किया था, जिसमें उनके पिता की दाऊद वानखेड़े का नाम अंकित था। राकांपा नेता ने कहा था कि इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आरक्षण का अधिकार नहीं था। श्री समीर वानखेड़े ने तब एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनके पिता हिंदू हैं जबकि उनकी मां मुस्लिम थीं।

याचिका में दावा किया गया है कि श्री मलिक ने दामाद समीर खान को जनवरी में एनसीबी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों के व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किये जाने की पृष्ठभूमि में श्री वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगाने शुरू किये हैं।

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