अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है। आबकारी विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर महंगी विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन इत्यादी की बिक्री शुरू होगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर रोक लग गई थी। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरुआत के साथ ही चार मई से शराब की बिक्री की इजाजत दे दी। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब डेढ़ महीने बाद ठेके खोलने की अनुमति दी थी।
फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और यह 31 मई को खत्म होगा। इस दौरान शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मॉल्स के अंदर वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दे दी है।
आबकारी विभाग के सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान में विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स में होती है। पूर्व में मॉल्स में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के प्राविधान नहीं थे।
शील्ड बोतलों में मॉल्स में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे। यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होंगी।
शॉपिंग मॉल्स में केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री हो सकेगी। हालांकि यहां मदिरा के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
मॉल्स में होगी इनकी बिक्री
- आयातित विदेशी मदिरा ब्रांड (बीआईओ)
- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच या इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड
- ब्रांडी, जिन और वाइन के समस्त ब्रांड
- वोदका एवं रम के रुपया 700 से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड और रुपया 160 या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्रांड।