अशाेक यादव, लखनऊ। जिले की एक अदालत ने पेशी पर मौजूद ना होने के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी की जमानत निरस्त कर दिया गया है और गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय की कोर्ट में पेशी के समय मौजूद नहीं हुए।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) योगेश शर्मा ने बताया कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को गत 24 मार्च को एमपी एमएलए अदालत से फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में हुई सात वर्ष की सजा की जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया दिया था, जहां उस दिन जिला सत्र न्यायाधीश का प्रभार देख रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने एमपी एमएलए न्यायालय के निर्णय पर रोक लगते हुए जमानत मंजूर की थी।