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दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत कल से खुल जाएंगे सभी पार्क और बार, DDMA के आदेश में जानें क्या-क्या छूट

नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत अब सोमवार 21 जून से सभी सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दे दी है।

इसके साथ ही बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में सोमवार से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बीयर बार भी खुल सकेंगे।

डीडीएमए ने रविवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में COVID प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। ढील के तहत रेस्तरां और बार में बैठने की क्षमता का 50% क्रमशः सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बैठने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

इसके साथ ही सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। 

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते सोमवार को लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। सरकार के इस आदेश के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल और बाजारों में स्थित अधिकतर सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक फिर से खुल रही हैं। 

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