अमेरिका: सैन फ्रांसिस्को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको बॉर्डर से अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों पर लगाए गए बैन को कोर्ट से झटका लगा है देते हए सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर बैन लगा दिया है। बता दें कि इससे पहले भी फेडरल कोर्ट ट्रंप प्रशासन को सीएनएन के पत्रकार का पास कैंसिल करने पर फटकार लगा चुकी है। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस ने प्रवासियों को आने की अनुमति दी है, इसलिए राष्ट्रपति प्रशासन इसपर रोक नहीं लगा सकता है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन एस टीगर ट्रंप सरकार के फैसले को रोक दिया है। इसे ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी-मैक्सिको सीमा को अवैध रूप से पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण देने पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ कानूनी समूहों ने अदालत में तर्क पेश किए था जिसमें समूहों ने कहा कि न्यायाधीश को चाहिए कि ट्रंप प्रशासन को इस फैसले को लागू करने से रोके। इन समूहों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस महीने जारी प्रतिबंध के फौरन बाद मुकदमा दायर कर दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर आ रहे शरणार्थीयों के काफिले को लेकर यह रोक जारी की थी। गौरतलब है कि अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। दक्षिणी बॉर्डर से हजारों की संख्या में अभी भी लोग मुख्य शहरों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्ती के कारण अभी तक कई लोग नहीं आ पाए हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर आ रहे प्रवासियों के काफिले को लेकर यह रोक जारी की थी, ट्रंप ने नौ नवंबर को घोषणा की थी कि दक्षिणी सीमा पार करने वाला कोई भी व्यक्ति शरण का पात्र नहीं होगा। फेडरल कोर्ट के जज का ये आदेश 19 दिसंबर तक मान्य होगा। उसके बाद ही इस पर आगे की सुनवाई होगी।कोर्ट के इस आदेश पर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है।