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कोरोना संक्रमितों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का आदेश: यूपी सरकार

अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में कोरोना से लगातार हो रही मौत को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमितों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम और नगर आयुक्त को आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल, कब्रिस्तान और शवदाह गृहों की व्यवस्था नगरीय का मूल कर्तव्य है।

इसलिए शासन ने ये निर्णय लिया है कि नगरीय निकायों के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में शवों का अंतिम संस्कार निशुल्क कराया जाए। साथ ही इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी कड़ाई से पालन किया जाए। आदेश में ये भी लिखा है कि निकाय प्रति संस्कार अधिकतम पांच हज़ार रुपये खर्च कर सकेंगे।

यूपी के अलग-अलग जिलों से कोरोना काल में संक्रमण से मौत होने पर शवों के अंतिम संस्कार में मनमानी वसूली की खबरें लगातार आ रही हैं। कुछ केस में तो पैसे की तंगी और कुछ मामलों में परिजन जानबूझकर खुद कोरोना से घर में किसी की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार करने से पीछे हट जा रहे हैं।

यहां तक की शव लेने अस्पताल भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के सामने एक नया संकट खड़ा हो रहा है। योगी सरकार के इस कदम से उन्हें भी अवश्य राहत मिलेगी।

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