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उप्र: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य

अशाेक यादव, लखनऊ। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागे करने के आदेश दिए हैं। जिसमें व्यवसायिक वाहन हो या प्राइवेट वाहन। हर प्रकार के वाहनों में आगे पीछे दो नंबर प्लेट के अलावा तीसरी नंबर प्लेट को भी लगवाना पड़ेगा।

ऐसा नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों के वाहनों की फिटनेस समेत अन्य वाहन संबंधी काम पर रोक लग जाएगी। इस संबंध में एआरटीओ (प्रवर्तन) सिद्धार्थ यादव ने सभी आरआई और आरटीओ कर्मियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं।

एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। अगर आपके वाहन में नंबर प्लेट नहीं लगी है तो 19 अक्टूबर से ऐसे पुराने वाहन संबंधी कोई भी काम नहीं होंगे।

यहां तक की किसी काम के लिए आवेदन किया गया होगा तो उसका आवेदन भी रद्द माना जाएगा। समय रहते नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर चेकिंग दल ऐसे वाहनों के चालान काटेंगे।

बिना नंबर प्लेट ये काम नहीं होंगे
-अस्थाई परमिट, विशेष परमिट व नेशलन परमिट पर रोक।
-आरसी से बैंक लोन (एचपीए) व एनओसी नहीं निकलेगा।
-वाहनों के पुन: रजिस्ट्रेशन अथवा नवीनीकरण नहीं होगा।
-वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की द्वितीय प्रति।
-आरसी पर स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन नहीं होगा।
-परमिट नवीनीकरण,नया परमिट व परमिट की द्वितीय प्रति।
-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना गाड़ी का बीमा नहीं होगा।

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