मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के पुराने ग्राहकों की जानकारी समय समय पर अद्यतन करने के बारे में केवाईसी संबंधी दिशानिर्देशों में ढील को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय कोविड के नए रूप के चलते बढ़ी अनिश्चितता के दौर में ग्राहकों और बैंककर्मियों को परेशानी से बचाने के लिए किया गया है।
आरबीआई ने बैंकों को उनके वर्तमान ग्राहकों के केवाईसी को समय-समय पर अद्यतन कराने के बारे में 25 फरवरी 2016 को को वृहद दिशानिर्देश जारी किया था। इसमें केवाईसी का नियमित समयांतराल पर नवीनीकरण न होने पर ग्राहक के खाते के परिचालन पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है।
केंद्रीय बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच पांच मई 2021 को इस नियम में 31 दिसंबर 2021 तक ढील दे दी थी। आरबीआई की ओर से बैंकों के लिए गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, ‘कोविड-।9 के नए स्वरूप से व्याप्त वर्तमान अनिश्चितता को देखते हुए (पांच मई के सर्कुलर) के अंतर्गत प्रदस्त शिथिलता को एतद्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाता है। ‘