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आईटी विभाग की रडार पर धार्मिक और शैक्षणिक ट्रस्ट, कम हो सकती है टैक्स छूट

नई दिल्ली: देश में ट्रस्ट के जरिए चलने वाले धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान पर आयकर विभाग लगाम कसने की तैयारी में है। आयकर विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक इन धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर कालाधन जमा किया जाता है। ऐसे में इन संस्थानों की टैक्स छूट को कम किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाली संस्थाएं टैक्स छूट का दुरुपयोग कर रही हैं। बता दें कि इन संस्थानों को मिलने वाली रकम पर 15 फीसदी पर सीधे सीधे टैक्स छूट मिलती है। बाकी 85 फीसदी रकम को 5 साल के भीतर खर्च करने पर टैक्स छूट मिलती है। टास्कफोर्स ने 15 फीसदी पर सीधे टैक्स छूट देने के नियम को हटाने की सिफारिश की है। साथ ही 15 फीसदी रकम को भी समय सीमा के भीतर खर्च करने की सिफारिश की है। यह राशि समय पर न खर्च होने पर 30 फीसदी टैक्स देने वसूलने की सिफारिश की गई है। आयकर विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक इन धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर कालाधन जमा किया जाता है। ऐसे में इन संस्थानों की टैक्स छूट को कम किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाली संस्थाएं टैक्स छूट का दुरुपयोग कर रही हैं।

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