डीएम मानवेंद्र सिंह और एसपी ओपी सिंह ने लिखित आदेश जारी कर जिले के सभी पत्रकारों को उनके चलाए जा रहे व्हाट्सऐप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा
मीडिया व्हाट्सऐप ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी
लखनऊ : उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले के डीएम मानवेंद्र सिंह और एसपी ओपी सिंह ने एक लिखित आदेश जारी कर जिले के सभी पत्रकारों को उनके चलाए जा रहे व्हाट्सऐप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। ये आदेश 25 अगस्त को जारी किया गया था। इस आदेश में साफ लिखा है कि सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए बिना कोई भी पत्रकार मीडिया व्हाट्सऐप ग्रुप नहीं चला सकता।
यही आदेश जिले के सभी लोकल न्यूज चैनल, वेबसाइट और पब्लिकेशन पर भी लागू होता है। इस आदेश में लिखा है कि अगर कोई मीडिया व्हाट्सऐप ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिन का आधार नंबर जरूरी : इस आदेश के मुताबिक, व्हाट्सऐप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक पेज का फॉर्म भरना होगा। इसमें एडमिन का नाम, पता एड्रेस प्रूफ के साथ और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देना जरूरी है।
– इसके साथ 31 अगस्त 2018 तक ग्रुप में कितने मेंबर जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि ग्रुप एडमिन की इजाजत के बिना कोई भी मेंबर नहीं जोड़ा जाएगा और यदि ग्रुप में किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक कंटेंट शेयर होता है तो इसके लिए भी ग्रुप एडमिन ही जिम्मेदार होगा।