नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को उन ऑटोरिक्शावालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो जो न ही रफ्तार का ध्यान रखते और साथ ही रियर व्यू मिरर(जिस मिरर से पीछे का ट्रैफिक नजर आता है) को अंदर की ओर मोड़कर रखते हैं। कोर्ट ने …
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