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आईएनएक्‍स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 28 सितम्बर तक राहत -दिल्ली हाई कोर्ट

लखनऊ : INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अब सीबीआई और ईडी 28 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं कर सकेंगी. बुधवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 28 सितम्बर तक बढ़ा दी. जस्टिस एके पाठक की बेंच ने ईडी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके बाद चिदंबरम को अपना पक्ष रखना होगा. वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है. इस पर चिदंबरम के वकील ने भी कहा कि उन्होंने भी जवाब दे दिया है.

दरअसल, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ED को निर्देश दिया था कि वह चिदंबरम के खिलाफ 1 अगस्त तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना करें. सुनवाई के दौरान चिदंबरम ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए. वहीं ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ईडी की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं.बता दें कि इससे पहले एयरसेल-मैक्सिम मामले में चिदंबरम को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली थी. कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई 7 अगस्त तक ना करे. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद नियमित जमानत दायर की जाती है ना की अग्रिम जमानत. कोर्ट ने सीबीआई से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की थी.एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213(2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.

क्या है NIX  मामला
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.

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