
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा अपडेट घोषित किया है, जिसमें कहा गया है कि अब वर्दी भत्ता पहले के तय वार्षिक शेड्यूल के बजाय आनुपातिक आधार पर साल में एक से ज़्यादा बार दिया जाएगा। अब तक, कर्मचारियों को साल में सिर्फ़ एक बार भत्ता दिया जाता था, जो आमतौर पर जुलाई में दिया जाता था, चाहे वे सेवा में कब शामिल हुए हों। 2017 में जारी एक सर्कुलर के बाद से लागू यह व्यवस्था जुलाई के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें इसका लाभ पाने के लिए लगभग एक साल तक इंतज़ार करना पड़ता था।
केंद्र सरकार ने वर्दी भत्ता अब साल में एक बार के बजाय आनुपातिक आधार पर देने का फैसला किया है। 24 मार्च 2025 के सर्कुलर के मुताबिक नए कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के हिसाब से भत्ता मिलेगा। यह सालाना 20,000 रुपये या 10,000 रुपये हो सकता है, जो पद और सेवा के हिसाब से तय होता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, वर्दी भत्ते जैसे कि वस्त्र भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट रखरखाव भत्ता, रोब भत्ता, जूता भत्ता, और बहुत कुछ। नए नियमों के तहत, वर्दी भत्ते की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके आनुपातिक आधार पर की जाएगी: (वार्षिक राशि ÷ 12) × ज्वाइनिंग की तिथि से अगले जून तक महीनों की संख्या। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी अगस्त में ज्वाइन करता है और 20,000 रुपये के वार्षिक भत्ते का हकदार है, तो उसे अब 11 महीने की सेवा के आधार पर: (20,000 ÷ 12) × 11 = 18,333 रुपये मिलेंगे। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और तटरक्षक बल के अधिकारियों को हर साल 20,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है।