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नई कर व्यवस्था में भी एनपीएस निवेश पर ले सकते हैं छूट का लाभ

नया वित्त वर्ष शुरू हुए करीब दो महीने होने वाला है। ऐसे में आपने नियोक्ता को जानकारी दे दी होगी कि आप नई या पुरानी कर व्यवस्था के साथ जाना चाहते हैं। अगर, आपने नई कर व्यवस्था का चुनाव किया है तो तमाम तरह के निवेश पर मिलने वाला कर छूट का फायदा नहीं मिलेगा लेकिन क्या आपको पता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में किए निवेश पर कर छूट का लाभ मिलता रहेगा। एनपीएस में किए निवेश पर आपको आयकर कानून 1961 के तहत लाभ मिलेगा।

नई कर व्यवस्था के मुताबिक, 2.5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से लेकर इससे ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर देना होगा।

एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने नई कर व्यवस्था को अपनाया है तो ईपीएफ, एनपीएफ और सेवा निवर्तन निधि में निवेश 7.5 लाख रुपये से अधिक न हो। अगर इस से अधिक आप निवेश करेंगे तो जितनी रकम अधिक होगी उस पर कर का भुगतान करना होगा। इसके साथ उस रकम पर ब्याज से हुई आय पर भी आपको कर का भुगतान करना होगा।

मान लेते हैं कि आपकी सालाना बेसिक सैलरी 10 लाख रुपये है और आपकी कंपनी इसका 10 फीसदी यानी 100,000 रुपये एनपीएस में निवेश करती है। इस रकम के बराबर आप कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इस तरह आप नई कर व्यवस्था में कम टैक्स बोझ के साथ निवेश पर कर छूट का लाभ लेकर अपनी करदेनदारी घटा सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में कंपनी जो योगदान करती है, उस पर आयकर छूट मिलती है। यह आयकर की धारा 80सीसीडी (2) के तहत मिलता है। नई व्यवस्था में भी मिलता रहेगा। आयकर कानून के मुताबिक, अगर कर्मचारी द्वारा कंपनी एनपीएस के टियर-1 खाते में योगदान करती है तो कर्मी को मूल वेतन औैर डीए के 10 फीसदी तक कर छूट मिलती है।

 
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