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ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए प्रदान की जाने वाली ऑटोरिक्शा सेवाओं पर लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऑटो-रिक्शा सेवाओं पर एक जनवरी, 2022 से पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 18 नवंबर की एक अधिसूचना के माध्यम से ई-कॉमर्स मंचों के जरिए यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले ऑटो रिक्शा के लिए उपलब्ध जीएसटी छूट को वापस ले लिया है।

जहां ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफलाइन/मैनुअल तरीके से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी, ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए एक जनवरी, 2022 से पांच प्रतिशत कर देना होगा।

ईवाई इंडिया के कर भागीदार बिपिन सपरा ने कहा, “इस संशोधन का ई-कॉमर्स उद्योग की कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा जो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चालकों को सवारियों से जुड़ने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती हैं। ई-कॉमर्स उद्योग ने अपने ज्यादा सस्ते, आरामदायक और यात्रा की बुकिंग के लचीले तरीके के सहारे यात्री परिवहन सेवा प्रदान करते हुए बाजार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनी ली है।”

 

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