राहुल यादव, लखनऊ। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने थाईलैंड की युवती की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में मुक़दमा दर्ज करने के लिए आज सीजेएम कोर्ट लखनऊ में धारा 156(3) में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
प्रार्थनापत्र में कहा कि उन्होंने पहले थाना विभूतिखंड और फिर धारा 154(3) सीआरपीसी में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एफआईआर हेतु शिकायत दी थी।
उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ 120B, 177, 201, 203, 465 and 466 आईपीसी का अपराध बन रहा है, जो संज्ञेय अपराध है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है।
नूतन ने कहा कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं तथा तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है।
इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दीबाजी में जाँच कर सभी आरोपित व्यक्तियों को क्लीनचिट दे रही हैं, जबकि उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी। अतः उन्होंने मामले में एफआईआर करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।