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लखनऊ: ऑनलाइन के बाद किसी भी दस्तावेज के लिए दौड़ाया तो होगी कार्रवाई

अशाेक यादव, लखनऊ। सिंगल विंडों निवेश​ मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आनलाइन सेवाओं में ऑफलाइन आवेदन या प्रोसिसिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के मध्यांचल निगम की ओर से जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में सोमवार को मध्यांचल निगम के निदेशक कार्मिक और कामर्शियल प्रदीप कक्कड़ की ओर पत्र को जारी कर दिया गया है। यह पत्र निगम के निगम के सभी मुख्य अभियंता कार्यालयों और अधीक्षण अभियंता सहित कई और अधिकारियों के पास भेजे गए हैं। इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि सभी विद्युत वितरण निगमों, सुरक्षा निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली संबंधित जो भी सेवाएं आनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं, अथवा भविष्य में आनलाइन हो जाती हैं, उसके लिए आफलाइन आवेदन लिया जाना, बिना किसी कारण से प्रतिबंधित होगा।

इस लेटर में सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। वहीं लेटर में यह भी कहा गया कि आवेदकों द्वारा आन लाइन आवेदन किए जाने के बाद भी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा बहुत से मामलों में आफलाइन दस्तावेजों को मांगा जाता है, जो कि गलत है, किसी भी दशा में ऐसी गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही लेटर में यह भी लिखा गया है कि ईज आफ डूइंग बिजनेश के तहत अधिक से अधिक मामलों में आनलाइन काम कराया जाए, इसके साथ ही आनलाइन होने के बाद किसी भी दस्तावेज को आफलाइन नहीं प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही आनलाइन आवेदन होने के बाद से लोगों को आफलाइन दस्तावेजों के लिए नहीं बुलाया जाए। इस पत्र में साफ तौर पर दिशा निर्देशित किया गया है कि आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई होगी।

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