अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए टाइम लाइन जारी कर दी है।
इसके तहत एनसीआर के तहत आने वाले सभी जिलों के निजी वाहनों एवं प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला एसोसिएशन आफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स आफ इंडिया के सुझाव पर लिया गया है। एसोसिएशन ने शासन को अवगत कराया था कि आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका एवं समयावधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम हो रहा है।
सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए फैसले के बारे में परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें शासन स्तर से तय की गई टाइम लाइन के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही तय समय में रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए तय की गई टाइम लाइन
- एनसीआर के जिलों में पंजीकृत सभी निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहन 15 अप्रैल 2021 तक
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 व 1 आता है – 15 जुलाई 2021
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 2 व 3 आता है – 15 अक्टूबर 2021
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4 व 5 आता है – 15 जनवरी 2022
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 6 व 7 आता है – 15 अप्रैल 2022
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 8 व 9 आता है – 15 जुलाई 2022