अशाेेेक यादव, लखनऊ। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अनलॉक 4 में लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगा, क्योंकि 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं के शुरू करने का ऐलान किया गया है।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं होगा। हालांकि 21 सितंबर से देश में ओपन एयर थिएटर खोले जा सकेंगे।
इसके अलावा गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति भी 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी जरूरी नियमों का पालन करते हुए केवल 100 लोगों को ही बुलाया जा सकेगा।
जिसमें उन्हें फेस मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से शुरू करने की मंजूरी। 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत 21 सितंबर से होगी।
21 सितंबर से टेक्निकल और प्रोफेशन प्रोग्राम जिनमें लैब या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता वाले पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमित के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। यह अनुमति 21 सितंबर से ही होगी।
लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक 4 के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसें भी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) समेत इस तरह की अन्य गतिविधियों पर पाबंदियां जारी रहेंगी।
इसके अलावा कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी।