लखनऊ। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन व वाहन के कागजात दुरुरूत न होने पर भारी जुर्माने से तो राहत दे दी है लेकिन लखनऊ पुलिस दारूबाजों को राहत देने के मूड में नहीं है। लखनऊ में शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जेब पर भारी चोट लगेगी। 15 सितंबर से राजधानी में ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिथि नैथानी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ एसएसपी ने नशे की हालत वाहन चलाने वालों का चालान संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत काटने आदेश दिया है।
बता दें कि सरकार उत्तर प्रदेश में अभी संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 लागू नहीं किया गया है। सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है। पूरे प्रदेश में अभी पुरानी दरों में ही वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। राजधानी में भी पुरानी दरों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन शराब पीकर डाइविंग करने वालों का पर जुर्माना संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही लगाया जाएगा। लखनऊ में शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जेब पर भारी चोट लगेगी। 15 सितंबर से राजधानी में ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।