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गैंगरेप के मुकदमे में सीओ की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, एसएसपी रायबरेली को दिया आदेश

सुल्तानपुर। गैंगरेप के मुकदमे में साक्ष्य के लिए गैरहाजिर चल रहे क्षेत्राधिकारी के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। एफटीसी जज पूनम सिंह ने सीओ आरपी शाही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर आगामी 19 सितम्बर के लिए तलब किया है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर वर्ष 2015 में हुए गैंगरेप के मामले में आरोपी मंगरू उर्फ शाहिद के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चल रहा है। आरोपी मंगरू घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध हैं।  हाईकोर्ट जेल में निरुद्ध बंदियों के खिलाफ चल रहे विचारण में तेजी लाने को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रही है। बावजूद इसके पुलिस महकमा मुकदमों के निस्तारण में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में साक्षी क्षेत्राधिकारी आरपी शाही को कई तिथियों से साक्ष्य के लिए तलब किया जा रहा है,लेकिन यह गैरहाजिर चल रहे हैं। जिनकी गवाही न हो पाने के चलते मामले का विचारण बाधित है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए एफटीसी जज पूनम सिंह ने उनके तैनाती स्थल से जुड़े एसएसपी रायबरेली को उनकी गिरफ्तारी कराकर एवं प्रत्येक दशा में आगामी 19 सितम्बर तक साक्ष्य के लिए हाजिर कराने का आदेश दिया है। एफटीसी जज पूनम सिंह ने सीओ आरपी शाही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर आगामी 19 सितम्बर के लिए तलब किया है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर वर्ष 2015 में हुए गैंगरेप के मामले में आरोपी मंगरू उर्फ शाहिद के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चल रहा है।

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