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धोखाधड़ी कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत खारिज, फर्जीवाड़े के आरोपी को मिली राहत

सुल्तानपुर: धोखाधड़ी कर दूसरी शादी रचाने व दुष्कर्म करने समेत अन्य मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने फर्जीवाड़े के आरोपी को राहत दी है,वहीं एफटीसी प्रथम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।  पहला मामला धम्मौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर एनटीपीसी में अनियमितता बरतने के मामले में पुलिस ने आरोपी शारदा प्रसाद पांडेय को अभियुक्त बनाया। जिस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। मामले में आरोपी शारदा प्रसाद पांडेय की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपो को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने विरोध जाहिर किया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।दूसरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे कालू पाठक मजरे भंड़रा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले देव कुमार पांडेय के खिलाफ अभियोगिनी ने गंभीर आरोप लगाये हैं। आरोप के मुताबिक वह पीडब्लूडी आफिस के निकट अपनी मां के साथ रहती थी। जहां पर आरोपी देवकुमार ने अपना नाम संजय सिंह बताते हुए उससे मुलाकात की और अक्सर उसके घर आने-जाने लगा। आरोप के मुताबिक 28 मई 2018 को संजय सिंह नाम बताने वाले व्यक्ति ने अभियोगिनी से दुष्कर्म किया। इस समय अभियोगिनी की मां पहुँच गई तो आरोपी ने पीड़िता की मां से उसे चाहने की बात कहते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। लोक-लाज के डर से पीड़िता की मां ने शादी भी मान ली और दोनों का 25 जून 2018 को विवाह भी हो गया। जिसके पश्चात संजय सिंह नाम बताकर विवाह करने वाला देव कुमार पांडेय पीड़िता के साथ पांचोपीरन इलाके में रहने लगा।

एक दिन अचानक पुलिस पहुंची और देव कुमार पांडेय के विषय में पूछताछ करने लगी तो पीड़िता ने देव कुमार नाम के व्यक्ति को ही जानने से इंकार कर दिया,लेकिन जब पुलिस ने घर में लगी दोनों की फोटो साथ में देखी तो बताया कि उसके पति का नाम संजय सिंह नहीं बल्कि यह देव कुमार पांडेय है और उसकी पूर्व में एक शादी होने की भी बात सामने आई। यह बात जानकर पीड़िता की पैरोतले जमीन खिसक गयी। इस तरह से धोखाधड़ी कर आरोपी देव कुमार ने पीड़िता से शादी की व दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की तरफ से एफटीसी प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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