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भाजपा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भाजभाजपा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमतिपा को झटका देते हुए उसे पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा प. बंगाल में स्टेट यूनिट राजनीतिक बैठकें और रैलियां कर सकती है लेकिन रथयात्रा की अनुमति नहीं होगी। वहीं साथ में ही कोर्ट ने कह दिया कि अगर भाजपा नए सिरे से रथयात्रा की योजना बनाती है तो कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा की प्रदेश इकाई की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि रथयात्रा के दौरान हिंसा की आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि भाजपा केवल सामान्य रैलियां आयोजित कर सकती हैं, बशर्ते वह राज्य सरकार से अनुमति ले ले। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भाजपा को रथयात्रा की अनुमति दे दी थी, लेकिन युगल पीठ ने साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने की खुफिया जानकारियों के आधार पर एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया था। भाजपा प्रदेश इकाई ने उच्च न्यायालय की युगल पीठ के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि रथयात्रा पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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