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महाराष्ट्र सरकार ने दिए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के बंगलों को तोड़ने के आदेश, अन्य पर NGT करेगी विचार

लखनऊ : देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्राड को अंजाम देने के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र की फड़नवीस सरकार ने मंगलवार को रायगढ़ जिला के कलेक्टर को अलीबाग स्थित इन दोनों के अवैध बंगले को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है.

महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने रायगढ़ के अवैध बंगलों को लेकर समीक्षा बैठक के बाद डीएम को ये आदेश दिया है. बैठक के बाद रामदास कदम ने कहा कि मुरुड और अलीबाग में कुल मिलाकर 164 अवैध बंगले हैं. जिसमें कई बंगले बॉलीवुड स्टार्स और उद्योगपतियों के भी हैं. यहीं पर रतन टाटा, आनंद महेंद्रा, मुकुल देवड़ा और जीनत अमान के भी बंगले हैं.

मंत्री ने कहा कि अलीबाग के 69 और मुरुड के 95 अवैध बंगले के खिलाफ कार्रवाई होगी. लेकिन फिलहाल सरकार ने रायगढ़ जिला प्रशासन को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ही ध्वस्त करने का आदेश दिया है. हालांकि मंत्री ने कहा कि उल्लंघन कर बनाए गए अवैध बंगलों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी.

जिला कलेक्टर के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि नीरव मोदी का बंगला किहिम गांव में है, जबकि चोकसी का बंगला रायगढ़ जिले के अवस गांव में है. अधिकारियों ने कहा कि नीरव मोदी का बंगला इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि वह कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के मानदंडों का उल्लंघन कर रहा था.

खबरों की मानें तो पुलिस एक महीने में दस्तावेजों का सत्यापन करेगी. अगले 2-3 महीनों में एनजीटी के सभी मामलों को मंजूरी मिलने की संभावना है. हालांकि कदम ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध बंगलों के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आने को लेकर रायगढ़ जिला कलेक्टर को फटकार लगाई थी.

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