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कोरोना मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंसों के उपयोग की सीमा तय, जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

अशाेक यादव, लखनऊ। प्रदेश शासन ने कोविड संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों के उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिलों को दो श्रेणियों में बांट कर 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों के उपयोग की सीमा तय कर दी है।

पहली श्रेणी में वह जिले आयेंगे जहां सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या दो हजार तक है और दूसरी श्रेणी में दो हजार से अधिक सक्रिय मामलों वाले जिलों को रखा गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को जारी पत्र में निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार तक है, वहां अधिकतम 25 प्रतिशत 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों को तथा जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या दो हजार से ज्यादा है, वहां अधिकतम 50 प्रतिशत 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों को कोरोना मरीजों के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सके अलावा किसी अपरिहार्य स्थिति में ज्यादा 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों की जरूरत पड़ने पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

बता दें कि बीते साल 09 जून को प्रदेश शासन ने कोविड और नान कोविड एम्बुलेंसों के बंटवारे को समाप्त कर सभी मरीजों के लिए 108 ईएमटीएस एम्बुलेंसों के संचालन का निर्णय लिया था।

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