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रोड रेज केस: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर भावुक हुए सिद्धू , नहीं जाना होगा जेल, लगाया 1 हजार रुपये का जुर्माना

लखनऊ: 30 साल पुराने रोड रेज के मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिंद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मामूली मारपीट का आरोपी पाया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिद्धू को जेल नहीं जाना होगा और उनपर सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरनाम सिंह की मौत के लिए सिद्धू को दोषी नहीं ठहरा सकते. यह मामला वर्ष 1988 का है और 30 साल पुराना है. सिद्धू की गुरनाम से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. घटना में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ. इस आधार पर हम मानते हैं कि एक हजार रुपये का जुर्माना न्याय देने के लिए ठीक होगा.

सिद्धू ने याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 24 अप्रैल तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सिद्धू की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से सामने नहीं आया, जिन भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए है उनको पुलिस सामने लाई थी. गवाहों के बयान विरोधाभासी है, जो भी मुख्य गवाह है उनके बयान एक दूसरे से अलग है.

कानून के मुताबिक IPC की धारा 323 कहती है कि जो भी किसी से मारपीट कर नुकसान पहुंचाता है. उसे एक साल तक की सजा या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

सुनवाई में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जाए, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू व उनके साथी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए को 3 साल की सजा सुनाई थी.  खास बात ये है कि फिलहाल सिद्धू पंजाब सरकार में ही मंत्री हैं. सिद्धू के ये आरोप बेबुनियाद हैं कि उन्हें जानबूझकर कर नही फंसाया गया. ये रोड रेज का मामला है और ऐसा कोई सबूत नही है जिससे साबित हो कि गुरनाम सिंह की मौत दिल के दौरे से हुई थी.

दूसरी ओर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की और से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि सिद्धू के ख़िलाफ़ हत्या का मामला बनता है. सिद्धू को ये पता था कि वो क्या कर रहे है, उन्होंने जो किया समझबूझ कर किया इसलिए उनपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए. शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि अगर ये रोड रेज का मामला होता तो टक्कर मारने के बाद चले जाते लेकिन सिद्धू ने पहले गुरनाम सिंह से कार से निकाला और जोर का मुक्का मारा. यहां तक कि उन्होंने कार की चाभी भी निकाल ली.

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