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16 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

अशाेक यादव, लखनऊ। वाहन चलाने वाले सतर्क हो जाएं। अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो तुरंत लगवा लें, नहीं तो पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगेगा। बता दें, अभी जुर्माना की राशि को स्पष्ट नहीं किया गया है।

शासन के विशेष सचिव ने 7 अक्तूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होने लगेगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा। 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।

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