नई दिल्ली / लखनऊ : दिल्ली के हयात होटल में पिस्टल से लड़की को धमकाने के मामले में गिरफ्तार आशीष पांडेय को पटियाला कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है. इससे पहले आशीष पांडेय की कोर्ट में हुई पेशी. आशीष के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने 2 दिन की पुलिस रिमांड की कोर्ट से मांग की. आशीष पांडेय के वकील ने दिल्ली पुलिस के रिमांड का किया विरोध.आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा जब मामले से जुड़े हुए सभी चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है तो फिर पुलिस को रिमांड की जरूरत क्यों.आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा रिमांड को लेकर कहा कि कुछ नया कनेक्शन तो मिलना चाहिए रिमांड बढ़ाने के लिए. पहले दिन कोर्ट ने रिमांड दिया वो ठीक है. संबंधित व्यक्ति को धमकाया ही नही गया.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी. कहा कि लायसेंस हुआ तो क्या हुआ पिस्टल खुलेआम दिखाने के लिए नही दिया गया है.हथियार रखना खिलौना रखना नही है. इसके लिए मैच्युरिटी जरूरी. दिखाने के लिए नही होता है. अपनी सुरक्षा के लिए होता है. यह अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आरोपी आशीष पांडेय को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि साफ है कि आरोपी हथियार का रौब दिखा रहा है.