लखनऊ। 10 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश को दी गयी चुनौती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार तथा मुलायम सिंह को नोटिस जारी करते हुए 02 सप्ताह में जवाब देने हेतु कहा है. जस्टिस शशि कान्त की बेंच ने याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह आदेश दिया तथा 04 मई 2019 को सुनवाई की अगली तारीख नियत की. सीजेएम लखनऊ ने पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले को परिवाद में सुने जाने का आदेश दिया था, जिस पर अमिताभ ने हाई कोर्ट में वाद दायर कर कहा कि चूँकि मामले में सारे साक्ष्य पहले ही विवेचना में सामने आ गए हैं, अतः इस मामले को परिवाद चलाये जाने के स्थान पर मुलायम सिंह को सीधे कोर्ट में तलब किया जाये. उन्होंने कहा था कि परिवाद चलाये जाने से अनावश्यक समय लगेगा तथा अभियोजन का भार सरकार के स्थान पर उन पर आ जायेगा, जो उचित नहीं है. जस्टिस शशि कान्त की बेंच ने याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह आदेश दिया तथा 04 मई 2019 को सुनवाई की अगली तारीख नियत की.
हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार तथा मुलायम सिंह को नोटिस जारी
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