सोनीपत। हरियाणा में कोविडरोधी टीके की दूसरी डोज़ नहीं लगी होने पर एक जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने कोरोना के साथ इसके दूसरे स्वरूप ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों पर तथा इस पर अंकुश लगाने को लेकर ये निर्देश जारी किये हैं। सरकार ने उन सभी से कोविडरोधी टीके की दूसरी डोज़ लगाने की अपील की है जिन्होंने इसे समय पूरा होने पर नहीं लगवाया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना दूसरी डोज़ के किसी को भी सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, सब्जी मंडी, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रेस्तरां, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, लिकर एंड वाइन शॉप, मॉल, शॉपिंग कम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, हाॅट, पैट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलैक्शन सेंटर, चीनी मिलों, मिल्क बूथ, राशन की दुकान, बैंकों, योगशालाओं, जिम, फिटनेस सेंटर, ट्रक तथा ऑटोरिक्शा यूनियन में भी यह निर्देश लागू रहेंगे।तथा स्थानीय मार्किट में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इन स्थलों पर केवल वहीं लोग जा सकेंगे जिन्हें टीकाकरण की दूसरी लगी होगी।
राज्य में ऑटोरिक्शा चालकों के लिए भी दोनों टीकाकरण होना अनिवार्य है। यदि ऑटोचालक का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनके वाहन जब्त किये जाएंगे। यह कार्रवाई लगातार नियमित रूप से चलेगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों के बाहर भी बैनर और पोस्टर लगाकर इस बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये हैं। बसों में यात्रा के लिए भी कोरोनारोधी टीकाकरण जरूरी है। रोडवेज बस चालक और परिचालक तथा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी इस संदर्भ में निर्देश दिये जा रहे हैं।
सवारियों को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल-कालेजों में भी इस दिशा मेंं विशेष रूप से जागरूकता फैलाई जाए। सरकार ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं एवं पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की अपील की है। सभी को मास्क पहनना और आवश्यक दूरी बनाये रखना अनिवार्य किया गया है।