लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा मोबाइल सिम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैन के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है।
इस निर्णय के अनुसार आधार कार्ड/नंबर को बैंक खाते से लिंक/जोड़ना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह टेलीकॉम सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपने फोन से आधार नंबर को लिंक कराने के लिये नहीं कह सकते। पीठ ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य है।
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और अपनी ओर से न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने आधार पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर रिटर्न के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी मोबाइल कंपनी आधार कार्ड नहीं मांग सकती है।
सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है।