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सुप्रीम कोर्ट: कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर कोई आदेश जारी न करे हाईकोर्ट

नई दिल्ली: कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा है कि वह राज्य में उपचुनाव को लेकर कोई आदेश जारी न करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निलंबित करने के खिलाफ याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यानी हाईकोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के 15 सीटों पर उपचुनाव को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के रवैए पर नाराज़गी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो हाईकोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निलंबित करने के खिलाफ याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यानी हाईकोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के 15 सीटों पर उपचुनाव को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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