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सिंगापुर में फर्जी खबरों का प्रकाशन बना अपराध, दोषी को मिलेगी 10 साल की सजा

सिंगापुर: सिंगापुर ने फर्जी खबरों के प्रकाशन को अपराध बनाने वाला एक कानून पारित किया है और इससे सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सामग्री को ब्लॉक कर सके और उसे हटा सके। विपक्षी वर्कर्स पार्टी के सांसद डेनियल गोह ने फेसबुक पर कहा कि ऑनलाइन झूठ और हेरफेर से संरक्षण विधेयक को बुधवार रात 72-9 मतों से पारित कर दिया गया। यह कानून उन झूठों पर प्रतिबंध लगाता है जो सिंगापुर को लेकर पूर्वाग्रही हों या जो चुनावों को प्रभावित करने वाले हों।इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है और उन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संसद में विपक्ष ने कहा कि इससे सरकार के मंत्रियों को क्या फर्जी है और व्यापक रूप से सार्वजनिक हितों को परिभाषित करने के लिए काफी अधिक शक्तियां मिल जाएंगी। स्ट्रेट टाइम्स की खबर में कहा गया कि कानून मंत्री के षणमुगम ने कहा कि झूठी सामग्री को दुरुस्त करने या हटाने के लिए तकनीकी कंपनियों को निर्देशित किया जाएगा बजाए इसके कि इन्हें व्यक्तियों की तरफ निर्देशित किया जाए जो गैर इरादतन इसका उल्लंघन कर रहे हों ।  यह कानून उन झूठों पर प्रतिबंध लगाता है जो सिंगापुर को लेकर पूर्वाग्रही हों या जो चुनावों को प्रभावित करने वाले हों। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है और उन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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