नई दिल्ली: गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी बताते हुए दिये गये भाषण को लेकर दायर मामले में आज दोबारा समन जारी किया और उन्हे नौ अगस्त को उन्हें पेश होने के आदेश दिये। इससे पहले गत एक मई को अदालत ने इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें नौ जुलाई यानी आज पेश होने को कहा था। हालांकि तत्कालीन लोकसभा के पते पर भेजे गये उस समन को यह कहते हुए लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने लौटा दिया है कि इसे राहुल गांधी के निजी पते पर भेजा जाये, इसलिए आज अदालत ने इसे दोबारा जारी किया।
रहुल के वकील प्रकाश पटेल ने यूएनआई से इसकी पुष्टि की। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इटालिया की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की है। भाजपा के स्थानीय पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने यह मामला दायर करते हुए आरोप लगाया है कि गत 23 अप्रैल की चुनावी सभा में राहुल गांधी की ओर से दिये गये भाषण से उनके नेता का अपमान हुआ है। बता दें कि शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ प्रकरण में सीबीआई की अदालत ने पहले ही बरी कर दिया है। गत 30 अप्रैल को अदालत के समक्ष उनके वकील ने दलील दी थी कि जबलपुर में सभा होने के बावजूद टेलीविजन पर प्रसारित राहुल गांधी के भाषण को अहमदाबाद समेत देश भर में देखा सुना गया था इसलिए वह यहां मुकदमा दायर कर सकते हैं।