नई दिल्ली। मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया। इस बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा। सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा।
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