अशाेक यादव, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनावों के मद्देनजर दस फरवरी से सात मार्च की अवधि के दौरान चुनावों के संबंध में सभी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा चुनाव परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण करना प्रतिबंधित होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत इस दौरान विधानसभा चुनावों के सर्वेक्षण, मतदान सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं करेगा।
इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।इसके अतिरिक्त, मतदान समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इओपिनियन पोल और मतदान परिणाम पर सर्वेक्षण पर प्रतिबन्ध रहेगा।