पटना : चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.दोषी फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.इस मामले में शुक्रवार को लालू, आरके राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 लोगों की सजा के बिन्दु पर अदालत में बहस पूरी हो गयी थी. विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर को चारा घोटाले के एक मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था.
चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के बाद उनके बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप ने कहा कि ‘हमें कोर्ट पर भरोसा है. लालू जी को कोर्ट से बेल जरूर मिलेगा. सामंतवादी ताकत से हम डरने वाले नहीं है. इस फैसले के बाद भी हम मजबूती से लड़ेंगे और सामंतवादी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती है. हम पूरी ताकत से लडेंगे. झुकेंगे नहीं.’