
अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की बिकरु कांड की SIT रिपोर्ट और गैंगस्टर जय बाजपेयी पर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
सीजे संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की कोर्ट ने याचिका को पीआईएल मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट शासन में दाखिल हो गई है, तो याची का इसमें क्या स्वार्थ है। यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर की गई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का हुक्म सुनाया।
याचिकाकर्ता की तरफ से नूतन ठाकुर ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने बहस की। बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को जनहित याचिकाओं के लिए नामित किया हुआ है।