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लखनऊ में दीपावली को रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के अतिरिक्त पटाखे का प्रयोग प्रतिबंधित : जिला मजिस्ट्रेट

लखनऊ : जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जनपद लखनऊ में निवास करने वाले तथा आने वाले सभी नागरिकों से का कहा है कि इस वर्ष दीवावली का पर्व 07 नवम्बर 2018 को मनाया जायेगा। इस अवसर पर लोग तरह-तरह की तेज आवाज वाली आतिशबाजी का प्रयोग करते है तथा आतिशबाजी का क्रय-विक्रय करते हैं जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 23 अक्टूबर 2018 निर्गत आदेश तथा मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करने के निर्देश जारी किये गये है।जिला मजिस्ट्रेट ने मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में निर्देश दिये है कि आन लाइन द्वारा कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं मंगवायेगा न क्रय करेगा और न ही विक्रय करेगा। लगातार बजने वाले पटाखे जैसे चटाई, लड़ियाॅं न विक्रय की जायेगी और न ही उनका प्रयोग किया जायेगा। उन्होने कहा कि दीपावली को रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10 बजे के अतिरिक्त पटाखों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जनपद लखनऊ में निवास करने वाले तथा आने वाले सभी नागरिकों से का कहा है कि इस वर्ष दीवावली का पर्व 07 नवम्बर 2018 को मनाया जायेगा। इस अवसर पर लोग तरह-तरह की तेज आवाज वाली आतिशबाजी का प्रयोग करते है तथा आतिशबाजी का क्रय-विक्रय करते हैं जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 23 अक्टूबर 2018 निर्गत आदेश तथा मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करने के निर्देश जारी किये गये है।

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