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यूपी पंचायत चुनाव : जारी हुआ नया आदेश, जानिए किस सर्टिफिकेट की नहीं पड़ेगी जरूरत

अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस बीच सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 के लिए किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

जिला पंचायत पद के उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तथा प्रधान ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 75 हजार रुपये की धनराशि खर्च कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत धनराशि तथा चुनाव के दौरान व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आदेश जारी करते कहा कि यूपी पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की किसी भी स्तर पर आवश्यकता नहीं है। एक उम्मीदवार चार नाम निर्देशन पत्र जारी कर सकता है। आरओ द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन तक की जाएंगी।

सदस्य ग्राम पंचायत के पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत धनराशि 500 रुपये तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 10 हजार रुपये तक की धनराशि व्यय की जा सकती है। इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75 हजार रुपये तक व्यय किए जा सकेंगे।

सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75 हजार रुपये तक व्यय किए जा सकेंगे तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत धनराशि चार हजार रुपये तथा चुनाव के दौरान अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये तक व्यय किए जा सकेंगे।

डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के उम्मीदवारों से नाम निर्देशन तथा जमानत के लिए निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि ही ली जाएगी।

नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकेंगा। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के नियत समय के पूर्व तक जमानत धनराशि नगद भी जमा की जा सकेंगी। जमा के परिणाम स्वरूप निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तहसीलदार, उपजिलाधिकारी से प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

महिला उम्मीदवारों की आरक्षित श्रेणी वहीं होगी जिस श्रेणी में उनका जन्म हुआ है। शपथ पत्र आरओ से नामांकन पत्र के साथ निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवार को ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत का बकायेदार होने की स्थिति में नामांकन पत्र रद कर दिया जाएगा।

डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष प्रधान ग्राम पंचायत अथवा सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

उम्मीदवार को प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सम्बधिंत क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता होनी जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत वार्ड के किसी भी वार्ड का सदस्य होना जरूरी है।

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