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यासीन मलिक को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की केस ट्रांसफर की याचिका

जम्मू: जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक की केस ट्रांसफर याचिका रद्द कर दी। यह याचिका उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद अपहरण मामले और एयरफोर्स कर्मियों की हत्या मामले संबंधी केसों को ट्रंासफर करने के लिए दायर की थी। दोनों ही मामले करीब तीस वर्ष पुराने हैं। यासीन मलिक इस समय टेरर फडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस संजय कुमार ने उनकी मामले को श्रीनगर शिफ्ट करने की याचिका को खारिज कर दिया।

27 पन्नों की जजमेंट में जस्टिस ने 1995 मामले में मलिक की सुनवई पर लगे स्टे आर्डर को भी वेकेट कर दिया। उन्होंने कहा कि 25 अक्तबूब 2008 को टाडा के तहत जो आर्डर पास किया गया था, जिसमें मलिक की याचिका को श्रीनगर शिफ्ट करने की बात कही गई थी, सही नहीं है। आपको बता दें कि 1989 में केन्द्रिय गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद को श्रीनगर के नौगाम से अगवा किया गया था। उनकी रिहाई के बदले भारत सरकार को खूंखार आतंकियों को छोडना पड़ा था। वहीं उसके कुछ महीने बाद ही रावलपोरा में एयरफोर्स के चार कर्मियों की हत्या कर दी गई थी जबकि चालीस के करीब घायल हो गये थे। सीबीआई ने 1990 में मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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