राहुल यादव, लखनऊ: कोरोना वायरस डिजीज ( कोविड – 19 ) महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों ( continuous process industries ) के संचालन के संबंध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को कहा है यह देखा जा रहा है कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों के संचालन के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.
तथा केस – टू – केस आधार पर अनुरोध भी प्राप्त हो रहे हैं ।
इस के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं पर भी संशय की स्थिति बन रही है ।
इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सतत् प्रकिया उद्योग स्टील, रिफाइनरीज, सीमेन्ट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र ( परिधान छोड़कर ), फाउन्ड्रीज, पेपर, टायर, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स व चीनी मिलों को संचालन की अनुमति दी गयी है.
इन यूनिटों को कच्चा माल के परिवहन तथा आवश्यक अनुरक्षण (maintenance) सेवाओं की भी अनुमति रहेगी।
लाॅक-डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें: मुख्य सचिव
ये इकाईयां बिना पृथक अनुमति के कुछ शर्तों के अधीन खुल व संचालित हो सकेंगी।
प्रथम चरण में समस्त औद्योगिक इकाईयाँ न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों द्वारा चलायी जाए.
जिनकी संख्या किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।
यह छूट केवल इकाईयों के संचालन पर लागू है उनके प्रधान कार्यालयों / प्रशासनिक कार्यालयों पर नहीं।
कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां सैनिटाईजेशन की कार्यवाही चल रही है, वहां आने-जाने की अनुमति नहीं होगी ।
औद्योगिक परिसर का भी राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन्स के अनुसार पूर्णतयाः सैनिटाइजेशन कराया जाय ।
कार्यस्थल पर श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फारेड थर्मामीटर/थर्मलस्कैनर की उपलब्धता होनी चहिए।
श्रमिकों के लिये मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन एवं पानी की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी लागू किया जाएगा।
अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।
इकाईयों द्वारा यदि मानकों एवं सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसे बन्द कर दिया जाएगा ।
भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी का पूर्णयताः पालन किया जाएगा ।
किसी भी कार्मिक को वायरस संकमण लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा ।
जो जहां पर है, वहीं रहे, कहीं अन्यत्र जाने का प्रयास न करें: मुख्य सचिव
इकाई को प्रारम्भ करने के पूर्व न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 10 अमिकों/कर्मचारियों का RT-PCR TEST RANDOM आधार पर कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनमें Infection : circulate नहीं कर रहा है ।
इकाई आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के समय-समय पर जारी निर्देशों / शर्तों का अनुपालन इकाई को सुनिश्चित करना होगा ।
इकाईयों के स्वामी /कर्मचारी/ मजदूर/श्रमिक के लिए किसी अलग पास की आवश्यकता नहीं है , यदि वह कार्यस्थल या कारखाने के परिसर के भीतर अकेले काम करने के उददेश्य से रह रहें है ।
ऐसे स्टाफ/लेबर कॉलोनी में किसी अन्य उद्देश्य के लिए लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की स्थितियां लागू की जाएंगी।
अन्य व्यक्तियों के लिए जिन्हें घर से कार्य स्थल तक यात्रा की आवश्यकता पड़ती है, के संबंध में पूर्व में पास के संबंध में निर्गत प्रकिया लागू रहेगी।
यथासंभव प्रमिकों के औद्योगिक परिसर में ही रहने की व्यवस्था पृथक से सुनिश्चित की जाए तथा उनके रहने खाने एवं दैनिक जीवन यापन की समी व्यवस्थायें की जाए ।
अन्यथा की स्थिति में श्रमिकों को पूल वाहन से सोशल डिस्टेंसिंग का मानक पूर्ण करते हुए लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।
उदाहरण:- 18 सीटर बस से 09 यात्रियों अर्थात 50 प्रतिशत की क्षमता पर चलाया जाय व सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा।
कर्मचारी व प्रमिकों को लाने ले जाने के लिये पूल वाहनों के सैनिटाइजेशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।