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मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा, शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े में योगी सरकार ने की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार का शिकंजा और कस गया है। हथियारों के फर्जीवाड़े में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल शस्त्र धारकों के शस्त्र सत्यापन एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि मऊ के दक्षिणटोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का फर्जी अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी असलहा प्राप्त किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि अपराधियों ने लोक सेवकों को डरा-धमका कर दस्तावेजों में धोखाधड़ी कर असलहे का लाइसेंस बनवाया हे।

इसके आधार पर थाना दक्षिणटोला पर फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी आदि का धारा 419,420,467,468 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें आईएस-191 के सरगना मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित इसराइल अंसारी, सलीम व अनवर सहजाद के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी के खिलाफ थाना दक्षिणटोला पर यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। 

पुलिस के अनुसार सभी शस्त्रों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस कराया गया है। इसके आलावा गैंग लीडर के विरूद्ध वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, चन्दौली, आगरा, दिल्ली व पंजाब में हत्या, अपहरण, लूट, धमकी सहित संगीन धाराओं में लगभग 50 मामले दर्ज हैं। बताया गया है कि गैंग लीडर फिलहाल जिला कारागार रोपड पंजाब में बंद है। गैंग लीडर मुख्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी करने के लिए निर्देश दिये जाते थे। इसके आधार पर उक्त शस्त्र लाइसेंस जारी हुए थे।

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